आज़मगढ़ सिधारी
थाना सिधारी पुलिस ने गुरुवार को लूट की वारदात का खुलासा करते हुए एक वांछित लुटेरे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, लूटी गई सोने की चैन, मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
03 नवंबर की लूट का हुआ खुलासा
थाना क्षेत्र के पल्हनी में 3 नवंबर को एक महिला से सोने की चैन छीनने की घटना हुई थी। इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 482/25 धारा 309(4) BNS दर्ज था। पुलिस को सूचना मिली कि घटना में शामिल एक आरोपी अवैध असलहे और लूटी गई चैन के साथ बिहार भागने की फिराक में है।
इटौरा नहर पटरी पर हुई मुठभेड़
सूचना पर प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह की टीम इटौरा (टेउखर) नहर पटरी करनपुर पुल के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान काले-लाल रंग की पल्सर (BR 31 AZ 3074) से एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई पड़ा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी बाइक से फिसलकर गिर गया। खुद को घिरता देख उसने पुलिस टीम पर फायर किया, जिससे उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा बाल-बाल बच गए। दूसरा फायर मिसफायर हो गया।
पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया, जिससे आरोपी के पैर में गोली लग गई और वह गिर पड़ा। उसे तुरंत हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपी का नाम
– राजकुमार उर्फ़ डिम्पल, निवासी सेठवल, थाना रानी का सराय, उम्र लगभग 35 वर्ष।
पुलिस के अनुसार आरोपी शातिर किस्म का बदमाश है और पूर्व में भी कई वारदातों में जेल जा चुका है। वह अपने साथी पिंकेश (निवासी खगड़िया, बिहार) के साथ मिलकर संगठित गिरोह के रूप में लूट और चोरी की घटनाएं करता है। पिंकेश फरार है।
बरामदगी
– एक देशी तमंचा .315 बोर
– एक जिंदा कारतूस, एक मिसफायर कारतूस, एक खोखा
– लूटी गई पीली धातु की चैन
– Realme मोबाइल
– नकद ₹1500
– घटना में प्रयुक्त पल्सर बाइक (नंबर प्लेट ढकने हेतु चुनरी बंधी हुई)
फील्ड यूनिट ने मौके से फिंगरप्रिंट, हैंड स्वैब, रक्तयुक्त मिट्टी सहित वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटाए।
लूट की घटना कबूली
पूछताछ में आरोपी ने पल्हनी की लूट में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसने बताया कि वह और उसका साथी महिलाओं से गहने छीनकर भागने की घटनाएं करते हैं और लूटी गई चैन को बिहार में बेचने जा रहा था।
दर्ज मुकदमे
गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ निम्न अभियोग पंजीकृत हुए—
1. मुकदमा अपराध संख्या 490/25 – धारा 109/352/351(3) BNS एवं 3/25 आर्म्स एक्ट
2. मुकदमा अपराध संख्या 482/25 – धारा 309(4), 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS

