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Azamgarh बिजली बिल 21 दिन में जमा नहीं करने पर कटेगी बिजली अधिशासी अभियन्ता राजकुमार सिंह

आजमगढ़। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अधिशासी अभियन्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि यदि उपभोक्ता रिचार्ज समाप्त होने के बाद निर्धारित 21 दिनों के भीतर अपना बिजली बिल जमा नहीं करते हैं, तो उनकी विद्युत आपूर्ति स्वतः काट दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बैलेंस समाप्त होने पर उपभोक्ताओं को पहले 15 दिनों की सामान्य अवधि मिलेगी। इसके बाद 6 दिनों की अतिरिक्त ग्रेस अवधि दी जाएगी। इस प्रकार कुल 21 दिनों तक बिजली चालू रहेगी, ताकि उपभोक्ता समय रहते रिचार्ज या भुगतान कर सकें।

अधिशासी अभियन्ता ने कहा कि 21 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद यदि भुगतान नहीं किया गया, तो बिजली आपूर्ति स्वतः बंद हो जाएगी। दोबारा बिजली चालू कराने के लिए उपभोक्ता को बकाया राशि जमा कर मीटर रिचार्ज कराना होगा।

उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल जमा करने की अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान अवश्य करें। स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था का उद्देश्य बिजली उपभोग और भुगतान प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाना है।

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