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नवजात की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, लालगंज का गीता चाइल्ड केयर हॉस्पिटल सीज

अपंजीकृत अस्पताल में एनआईसीयू समेत कई गंभीर अनियमितताएं उजागर, वैधानिक कार्रवाई शुरू

आजमगढ़। लालगंज स्थित गीता चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में नवजात शिशु की मृत्यु और उपचार में लापरवाही के आरोपों के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा के निर्देश पर विभागीय टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अस्पताल का वैध पंजीकरण नहीं मिलने समेत कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया और संबंधित मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

 

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के अनुसार, स्थानीय लोगों ने नवजात की मृत्यु से संबंधित घटना की सूचना सीएमओ डॉ. एन. आर. वर्मा को दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने डिप्टी सीएमओ एवं निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों के नोडल अधिकारी डॉ. मोहनलाल को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के अधीक्षक डॉ. ए. आर. सिंह के माध्यम से अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण कराया गया।

 

जांच में सामने आईं गंभीर खामियां

 

विभागीय जांच में गीता चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में वैध पंजीकरण नहीं पाया गया। अस्पताल संचालक और कार्यरत कर्मचारियों के पास निर्धारित चिकित्सा डिग्री, तकनीकी योग्यता तथा संबंधित पंजीकरण के वैध अभिलेख भी उपलब्ध नहीं मिले। इसके अलावा अस्पताल में संचालित नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य जुटाने के लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई।

 

पहले भी सीज होने के बावजूद संचालन का आरोप

 

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, संबंधित अस्पताल को पूर्व में भी सीज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद दोबारा संचालन किए जाने का मामला सामने आया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल संचालक और स्टाफ वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके और मौके से फरार हो गए। विभाग ने मरीजों की सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया है।

 

अपंजीकृत अस्पतालों पर होगी सख्त कार्रवाई

 

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा ने स्पष्ट किया कि जनपद में बिना वैध पंजीकरण संचालित निजी अस्पतालों और अन्य चिकित्सा प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा मानकों की अनदेखी, अयोग्य व्यक्तियों द्वारा उपचार और मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

सीएमओ ने संबंधित अधिकारियों को निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों की नियमित जांच करने और अनियमितता मिलने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आमजन से अपील की है कि अस्पताल या क्लीनिक में उपचार कराने से पहले उसका वैध पंजीकरण और चिकित्सकों की निर्धारित योग्यता अवश्य जांच लें। किसी भी अपंजीकृत अथवा संदिग्ध चिकित्सा प्रतिष्ठान की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दें, ताकि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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