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मऊ लगभग 01 करोड़ 8 लाख रुपये कीमती को धारा 14(1 गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत किया गया कुर्क

 

संवाददाता देवेन्द्र कुशवाहा

मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला व कोतवाली पुलिस व राजस्व टीम द्वारा मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) का निकट सहयोगी गैंग लीडर (डी-134), हिस्ट्रीशीटर व टॉप टेन अपराधी अमित ठठेरा उर्फ अमित कुमार वर्मा निवासी भीटी हनुमान मन्दिर के सामने हरिद्वार कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 236/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से अपने मां श्रीमती कान्ति देवी पत्नी कन्हैया ठठेरा उर्फ कन्हैया वर्मा निवासी बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर के नाम से मौजा भीटी तहसील सदर जनपद मऊ में गाटा संख्या 900 रकबा 0.324हे0 मे से रकबा 0.016 हे0 जमीन क्रय कर उस पर आलीशान मकान का निर्माण किया गया है जिसकी कुल अनुमानित कीमत 1,07,88,000 रूपये है, क्रय किया गया है जबकि उसकी माता केवल दृश्यमान स्वामिनी हैं। उक्त अचल सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी उक्त अमित ठठेरा ही है तथा उक्त भवन का उपयोग वह स्वयं के छिपने एवं अपने गैंग के सदस्यों को संरक्षण देने के लिये करता है। इनके पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत और न ही पुश्तैनी ऐसी स्थिति थी कि इतनी सम्पत्ति क्रय कर उस पर बेशकीमती मकान का निर्माण कराया जा सके।
पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा 17अगस्त को उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा 28 अगस्त को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज थाना दक्षिणटोला व कोतवाली पुलिस द्वारा उक्त भूखण्ड उस पर बने बेशकीमती मकान का को कुर्क किया गया।

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