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गैंगस्टर एक्ट में शातिर अपराधी व गांजा तस्कर की 86 लाख रुपये की सम्पत्ति हुई कुर्क

संवाददाता देवेन्द्र कुशवाहा 

मऊ जनपद की पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी व मधुबन घोसी और कोपागंज थाने की पुलिस द्वारा शातिर अपराधी व गांजा तस्कर संजय जायसवाल की 86 लाख रुपये की सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्यवाई की गई है। इस दौरान बताया जा रहा है कि सजंय जायसवाल पर गिरोहबंद एवं असमाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत है। जिसने अपराध से अर्जित धन से अपने भाई राजू जायसवाल के नाम से मौजा हिराजपट्टी में दो मंजिला मकान का निर्माण किया गया है। जिसको आज पुलिस ने कुर्क करने की कार्यवाई की गई है।

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