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संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एक ट्रैक्टर वाहन गेस्टर एक्ट के तहत किया गया जब्त

संवाददाता देवेन्द्र कुशवाहा

मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी के नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा अंकुर गैंग का सदस्य शातिर अभियुक्त विशाल राय पुत्र संजीव राय निवासी सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ जिसके विरुद्ध थाना कोपागंज में मु0अ0सं0 325/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से अपने पिता के नाम से एक ट्रैक्टर वाहन (लगभग 03 लाख 97 हजार रुपये कीमती) खरीदा था । अपनी अवैध चल संपत्ति छुपाने के लिए अपने पिता संजीव राय पुत्र धुप नरायण राय निवासी सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ के नाम से एक ट्रैक्टर वाहन जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 03 लाख 97 हजार रुपये है, क्रय किया गया है।
अभियुक्त विशाल राय पुत्र संजीव राय व उसके पिता के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नही है जिससे उक्त वाहन को क्रय किया जा सके। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा 07 नवंबर को उक्त वाहन को जब्त करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा बिते 14 नवंबर को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत उक्त ट्रैक्टर वाहन को जब्त किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज 27 नवंबर को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा उक्त ट्रैक्टर वाहन को जब्त किया गया।

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