आजमगढ़, 10 जून। जनपद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अपमिश्रित शराब रखने के एक पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना मुबारकपुर में वर्ष 2008 में दर्ज एक मामले में अभियुक्त बेचई यादव पुत्र स्वर्गीय चौथी यादव निवासी ग्राम मैगापुर, थाना मुबारकपुर के कब्जे से 60 लीटर तथा 80 पाउच अपमिश्रित शराब बरामद की गई थी। इस संबंध में तत्कालीन उपनिरीक्षक भागवत राय की तहरीर पर थाना मुबारकपुर में मु0अ0सं0 1315/2008, धारा 272 भादवि एवं 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

मामले की सुनवाई पूर्ण होने के उपरांत बुधवार को एएसजे/एंटी करप्शन (विशेष) कोर्ट संख्या-1, आजमगढ़ ने अभियुक्त बेचई यादव को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि 2 माह 21 दिन के कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत अपराधियों को शीघ्र एवं प्रभावी सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

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