पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा 01 जुलाई से लागू हो रहे 03 नए कानूनों को जमीनी स्तर पर आमजनमानस को अवगत कराने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

 

ब्यूरो हामिद अली,

गोण्डा। आज दिनांक 26.06.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए 01.07.2024 से लागू होने वाले 03 नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) से आमजनमानस को जमीनी स्तर पर जानकारी देने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है। महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त थाना प्रभारी यह सुनिश्चित कर ले कि नए कानूनो के लागू होने के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के गणमान्य/सम्भ्रान्त व्यक्ति के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा । जिसमें नये कानूनों के बारे में उपस्थित गणमान्य/सम्भ्रान्त व्यक्तियों को विस्तार से अवगत कराया जायेगा तथा प्रबुद्ध/सम्भ्रांत व्यक्तियों को नये कानूनों के सम्बन्ध में तैयार किये गये पम्पलेटों का वितरण किया जायेगा तथा थाने में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित अपराधों के बारे में क्षेत्र में भ्रमण कर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया जायेगा। थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर प्रशिक्षण एवं अभियोजन निदेशालय द्वारा भेजे गए बैनर/पोस्टर लगाये जायेंगे तथा स्थानीय स्तर पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो से तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी नये कानूनों के प्राविधानों का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

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