थाना को0 नगर पुलिस द्वारा फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर सामाजिक सौहार्द खराब करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
संवाददाता हामिद अली
पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-409/25, धारा 353(2),352(4),351 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अफान खान पुत्र हकीम खान निवासी मोहम्मदपुर कोडहा, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।
वादी मसूद आलम खाँ, निवासी आवास विकास कॉलोनी, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा, की फेस बुक पोस्ट पर दिनांक 20.05.2025 को रात्रि 10ः03 बजे जाहिल गंवार एवं जाहिल गंवार रिबार्न नामक फर्जी फेसबुक आईडी से प्रार्थी के विरुद्ध अत्यंत आपत्तिजनक, अभद्र एवं मानहानिपूर्ण पोस्ट किया गया। प्रकरण में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान डिजिटल साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए यह पाया गया कि फेसबुक पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी अफान खान पुत्र हकीम खान निवासी मोहम्मदपुर कोडहा, थाना कटरा बाजार, जनपद गोंडा द्वारा की गई थी, जो कि न केवल समाज में शांति भंग करने की क्षमता रखती थी, बल्कि विभिन्न वर्गों में वैमनस्य उत्पन्न करने का भी प्रयास था। पुलिस टीम द्वारा साइबर सेल से प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की लोकेशन ट्रेस कर, आज दिनांक 31.07.2025 को उसे उसके आवास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से प्रयुक्त मोबाइल, जिसमें उपरोक्त फेसबुक आईडी, मेल आईडी तथा तकनीकी साक्ष्य मौजूद थे, को कब्जे में लिया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।
पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह फेसबुक पर जाहिल गंवार एवं जाहिल गंवार रिबार्न नामक फर्जी आईडी का उपयोग करता है। जिससे वह विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट करता है। यह पोस्ट सारिब खान पुत्र मोहम्मद आमिर खान, निवासी राजा मोहल्ला, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा द्वारा अभियुक्त को भेजे गए कंटेंट के आधार पर किए जाते थे। सारिब खान द्वारा भेजे गए आपत्तिजनक संदेशों को अभियुक्त उपरोक्त फर्जी फेसबुक आईडीज के माध्यम से पोस्ट करता था।
