तीन अन्य चिकित्सा प्रतिष्ठानों को तीन दिन का अल्टीमेटम, अनुपालन नहीं होने पर होगी कार्रवाई

आजमगढ़। जनपद में अवैध एवं अपंजीकृत चिकित्सालयों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन.आर. वर्मा के निर्देश पर ठेकमा क्षेत्र स्थित जनता हॉस्पिटल को वैध पंजीकरण उपलब्ध नहीं होने और चिकित्सक की अर्हता संबंधी मानकों की पुष्टि न होने पर सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान अस्पताल की ओपीडी, आईपीडी और मुख्य प्रवेश द्वार को स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में सील किया गया।

डिप्टी सीएमओ एवं निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों के नोडल अधिकारी डॉ. मोहनलाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में गंभीर अनियमितताएं पाईं। इसके अलावा आकाश चाइल्ड केयर, जीवली, आरएम हेल्थ केयर, जीवली और रॉयल चिकित्सालय, ठेकमा को नोटिस जारी किया गया है।

जांच में आकाश चाइल्ड केयर और आरएम हेल्थ केयर अपंजीकृत पाए गए। वहीं, रॉयल चिकित्सालय का पंजीकरण आयुष विधा में होने के बावजूद परिसर में एलोपैथिक दवाएं मिलीं और इस चिकित्सा पद्धति के लिए आवश्यक पंजीकरण उपलब्ध नहीं पाया गया।

स्वास्थ्य विभाग ने तीनों प्रतिष्ठानों को नोटिस प्राप्ति की तिथि से तीन दिन के भीतर वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। समय-सीमा में संतोषजनक अनुपालन नहीं होने पर सीलिंग सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

सीएमओ डॉ. एन.आर. वर्मा ने स्पष्ट किया कि मरीजों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद में निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य चिकित्सा प्रतिष्ठानों की जांच लगातार जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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