संवाददाता देवेंद्र कुशवाहा 

जांच के उपरांत खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप न मिलने पर अपर जिलाधिकारी कोर्ट ने जारी किया आदेश।जुर्माने की राशि एक माह के अंदर जमा ना करने पर की जाएगी वसूली :- अपर जिलाधिकारी

जनपद मऊ के न्याय निर्णायक अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने नगर पालिका में अपना बाजार मॉल के खाद्य कारोबारकर्ता गोपाल जी पुत्र मुरली नॉमिनी मेसर्स अपना बाजार सहादतपुरा,थाना कोतवाली तहसील सदर जनपद मऊ एवं खाद्य आपूर्तिकर्ता में मेसर्स श्रेयांश ट्रेडर्स के 47/3 रामागंज कटरा,विशेश्वरगंज वाराणसी को अर्थ दंड स्वरूप 3- 3 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश जारी किया है। ज्ञातव्य है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17 जून 2021 को शहादतपुरा स्थित विक्रय प्रतिष्ठान अपना बाजार में विक्रय हेतु रखे पापड़ ब्रांड( जय दुर्गा विनिर्माता के 200 ग्राम के मूल पैक की गुणवत्ता में संदेह होने पर नमूना लिया गया था, जिसकी जांच हेतु खाद्य विश्लेषक लखनऊ को उक्त नमूने को प्रेषित किया गया था। खाद्य विश्लेषक लखनऊ की जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना मिथ्या छाप पाया गया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(2)का उल्लंघन था। आज न्याय निर्णायक अधिकारी /अपर जिलाधिकारी के कोर्ट में इस संबंध में संबंधित विपक्षियों द्वारा नोटिस जारी करने के उपरांत भी कोई आपत्ति दाखिल नहीं नहीं की गई। ऐसे में खाद्य विश्लेषक की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला अधिकारी ने कारोबारकर्ता एवं आपूर्तिकर्ता दोनों पर तीन- तीन लाख रुपए का अर्थ दंड लगाने के आदेश जारी किया। इस प्रकार दोनों लोगों से कुल 6 लाख रुपए वसूली के आदेश आज अपर जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए।

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