*घोसी मे जमीन दिलाने के नाम पर 1.40 करोड़ की ठगी*
श्रीराम कुशवाहा

मऊ। जनपद मऊ के घोसी कोतवाली क्षेत्र में 1.40 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने वांछित आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट के आदेश पर घोसी नगरपंचायत सभासद पद्माकर मौर्य और उसके भाई दिवाकर मौर्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जबकि उसकी

पत्नी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी घोसी कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर मिजापुर निवासी संगीता देवी ने आरोप लगाया था कि घोसी नगरपंचायत के सभासद पद्माकर मौर्य उसके भाई दिवाकर मौर्य और उसकी पत्नी ने 2018 में उन्हें सुल्तानपुर रोड पर जमीन दिलाने का झांसा देकर 1.40 करोड़ रुपये ठग लिए। लेकिन जब संगीता देवी जमीन देखने गईं तो पता चला कि वह पहले से ही किसी और के नाम दर्ज है। जब पीड़िता और उसका बेटा श्रीराम मौर्य ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उन्हें धमकी दी। 10 नवंबर 2023 को जब श्रीराम मौर्य ने दोबारा पैसे मांगे तो आरोपियों ने तमंचा दिखाकर डराया और गाली-गलौज कर भगा दिया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद सभासद समेत तीनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था। 20 मार्च को कोर्ट के आदेश पर सभासद और उसके भाई के खिलाफ गैर-जमानती, जबकि उसकी पत्नी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। लेकिन घोसी पुलिस के पकड मे नही है तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं और उनकी जल्द गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

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