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आजमगढ़, 19 मई गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बैराडीह निवासी कासिम रजा खान द्वारा अपने भांजे रहमान उर्फ अनीस के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनवाकर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी कि विपक्षी ने उनके नाम से फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज बनवाकर विदेश (सऊदी अरब) यात्रा की और उनकी संपत्ति हड़पने की नियत से फर्जीवाड़ा किया है।

शिकायतकर्ता की पत्नी द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद गंभीरपुर थाने में संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल द्वारा की गई, जिसमें सामने आया कि रहमान उर्फ अनीस को बचपन से ही कासिम रजा ने अपने पुत्र की तरह पाला और स्वेच्छा से परिवार रजिस्टर में पुत्र के रूप में अंकित कराया था। उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर रहमान ने अन्य प्रमाण-पत्र बनाए।

पुलिस जांच में यह पाया गया कि दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा साबित नहीं हो सका और न ही संपत्ति हड़पने का कोई ठोस प्रमाण मिला। अतः मामले में **फर्जीवाड़े का अपराध प्रमाणित न होने के कारण अंतिम रिपोर्ट** प्रस्तुत कर दी गई है। हालांकि शिकायतकर्ता इस जांच से असंतुष्ट हैं और उन्होंने जांच पर पुनर्विचार की मांग की है।

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