खाद्य वितरण में घटतौली पर कोटेदार के खिलाफ -डीएम के आदेश पर एफआईआर दर्ज

ब्यूरो हामिद अली,
गोण्डा जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर कोतवाली नगर में उचित दर की दुकान के कोटेदार के खिलाफ मंगलवार को खाद्यान्न वितरण में घटतौली की शिकायत के चलते एफआईआर दर्ज कराई गई। विक्रेता के स्टॉक की जांच में निर्धारित मात्र से कम खाद्यान्न पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

प्रकरण झंझरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत कटहामफी का है। यहां के उचित दर विक्रेता मदन मोहन शुक्ला पर कार्ड धारकों से अंगूठा लगवा कर दो-तीन दिन बाद खाद्यान्न का वितरण किए जाने तथा आपत्ति जताने पर कार्ड धारकों से अभद्रता करने की शिकायत सामने आई थी। ‌

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जिला पूर्ति अधिकारी को जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए। बीते 18 अप्रैल को एक टीम ने उचित दर विक्रेता मदन मोहन शुक्ला की दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान बंद पाई गई। इस दौरान लगभग 24 कार्ड धारकों से वितरण कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।

जांच में वहां मौजूद लोगों ने बताया कि कोटेदार कार्ड धारकों को राशन के लिए बार-बार दौड़ता है। कोटेदार द्वारा अंगूठा लगवा कर तत्काल राशन नहीं दिया जाता। इसके लिए दो से तीन दिन तक इंतजार करना पड़ता है। कार्ड धारकों ने बताया कि कोटेदार द्वारा राशन पूरा नहीं दिया जाता। एक यूनिट पर 5 किलो के स्थान पर 4 किलो राशन देते हैं। पूरा राशन मांगने पर या तत्काल राशन मांगने पर अभद्रता तक की जाती है। कोटेदार द्वारा वितरण तिथियां पर दुकान नहीं खोली जाती है। सिर्फ कुछ समय के लिए ही दुकान खोलते हैं।

शिकायत की पुष्टि होने के बाद पूर्ति निरीक्षक झंझरी ब्लॉक बालेश्वर मणि त्रिपाठी के द्वारा नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि विक्रेता के स्टॉक में फरवरी 2024 मार्च 2024 का अवशेष खाद्यान्न एवं अप्रैल 2024 के सापेक्ष उत्थान किए गए नियमित खाद्यान्न निर्धारित मानक से काफी कम मिला है। आपूर्ति निरीक्षक ने बताया कि कार्ड धारकों को शासन द्वारा निर्धारित मान्यता से कम राशन देने की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी के आदेश पर मंगलवार को संबंधित कोटेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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